1 अक्टूबर से होंगे बड़े बदलाव, जानें आपकी जेब पर कितना पड़ेगा असर!

Rule Change From October: सितंबर का महीना खत्म होने में कुछ ही वक्त बाकी हैं। आज से तीन दिन के बाद अक्टूबर का महीना शुरु हो जाएगा। ऐसे में आपको बता दें अक्टूबर महीने में काफी सारे बदलाव होने वाले हैं। आपको बता दें अक्टूबर महीने से एलपीजी सिलेंडर की कीमतों से लेकर पीपीएफ खाते तक के नियमों में बदलाव हो सकता  है।

हर महीने की पहली तारीख को कई बदलाल होते हैं। ऐसे में सरकारी और गैर सरकारी कंपनियों के भी नियमों में बदलाव हो सकते हैं। आम आदमी को इन सभी नियमों के बारे में जानकारी जरुर होनी चाहिए। इन सभी से आम आदमी की जेब पर काफी प्रभाव पड़ेगा।

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एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बदलाव

आपको बता दें मंथली एक तारीख को सरकार एलपीजी की कीमतों में बदलाव करती है। घरेली गैस सिलेंडर से लेकर कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में भारी बदलाव होता है। ऐसे में एलपीजी की कीमतों में बदलाव की संभावनाएं जताई जा रही है। बीते महीने कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में इजाफा हुआ था। जबकि सिलेंडर की कीमतों में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं देखा गया है।

CNG-PNG की कीमतों में बदलाव

आपको बता दें मंथली पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बदलाव के साथ में तेल मार्केटिंग कंपनियों एयर टर्वाइन एटीएफ और सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में बदलाव करती है तो ऐसे में इस बार बदलाव देखने को प्राप्त हो सकता है।

पीपीएफ खाते का नए नियम

अगर आप एनआरएआई खाता धारक हैं तो पीपीएफ खाते के नियम के मुताबिक अपडेट नहीं करते हैं तो उनको किसी भी प्रकार का ब्याद नहीं प्राप्त होगा। नए निर्देशों के मुताबिक नाबालिग के नाम पर भी खाता पीपीएफ खाते में पर पीओएसए की ब्याज दर लागू होगीं। जब तक बच्चा 18 साल का नहीं होता है। अगर इस समय आप पीपीएफ खाताधारक हैं तो सिर्फ मुख्य खाते पर ही स्कीम की ब्याज दर लागू होगी।

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एसएसवाई स्कीम का नियम

एसएसवाई स्कीम के नियमों में भी बदलाव किया गया है। नए नियम के मुताबिक 1 अक्टूबर से बेटी के केवल कानूनी तौर पर माता-पिता नहीं है तो खाता बंद कर सकते हैं। अगर खाता दादा-दादी के द्वारा ओपन कराया गया है तो इस खाते को कानूनी अभिभावक के नाम पर ट्रांसफर करना होगा।