MP Viklang Pension Yojana: दिव्यांगों को हर महीना मिलेगी पेंशन, जानिए जरूरी शर्तें

MP Viklang Pension Yojana: मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिव्यांग लोगों के लिए मध्य प्रदेश विकलांग पेंशन योजना राज्य में शुरू की गई है। जिसके तहत उनको ₹600 से लेकर ₹1000 की राशि प्रत्येक महीने विकलांग पेंशन के तौर पर दी जाएगी।  ऐसे में यदि आप भी मध्य प्रदेश में रहते हैं और एक विकलांग व्यक्ति हैं’ तो आप मध्य प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। जिसका पूरा विवरण हम आपको आर्टिकल में देंगे चलिए जानते है।

MP Viklang Pension Yojana 2024

मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से राज्य में दिव्यांग लोगों के लिए मध्य प्रदेश विकलांग योजना शुरू की गई है जिसके तहत उनको ₹600 से लेकर ₹1000 की राशि पेंशन के तौर पर दी जाएगी ताकि उनका आर्थिक मदद मिल सकें।

MP Viklang Pension Yojana लाभ लेने के लिए योग्यता

  • मध्य प्रदेश का निवासी होना जरूरी है
  • राज्य के विकलांग लोगों को योजना का लाभ मिलेगा
  • न्यूनतम उम्र 18 साल होनी चाहिए
  • परिवार में कोई भी व्यक्ति सरकारी नौकरी ना करता हो
  • आवेदक के परिवार में कोई व्यक्ति इनकम टैक्स भुगतान नहीं करता हो

MP Viklang Pension Yojana लाभ देने के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट

इस योजना के तहत लाभ लेने के लिए निम्नलिखित प्रकार की आवश्यक डॉक्यूमेंट लगेंगे जिसका विवरण हम आपको नीचे दे रहे हैं आईए जानते है।

  • आधार कार्ड
  • वोटर कार्ड
  • बैंक पासबुक
  • मूल निवासी प्रमाण पत्र
  • विकलांगता का प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • जाति प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • मोबाइल नंबर

MP Viklang Pension Yojana के लिए आवेदन कैसे करें

मध्य प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के तहत आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले आपको सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल पर जाना होगा। अब आप होम पेज पर पहुंच जाएंगे यहां पर आपको योजना के ऑप्शन पर क्लिक करना है।  अब आपको आवेदन पत्र डाउनलोड कर  उसका प्रिंट आउट निकालना है। उसके बाद आपको पूछी गई जानकारी का विवरण देना है’ और सभी प्रकार के महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट आवेदन के साथ अटैच करना है। इसके बाद आप अपना आवेदन  नजदीकी जनपद या ग्राम पंचायत में जाकर जमा करेंगे इस तरीके से आप मध्य प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के लिए आवेदन कर सकते है।