फ़ेसबुक, एक्स और यूट्यूब नेपाल में हुआ बैन, TikTok को मिली राहत, सरकार ने दी आदेश

Nepal Bans Facebook X And YouTube: फ़ेसबुक, एक्स और यूट्यूब समेत 23 अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नेपाल में बैन हो गए हैं। नेपाल सरकार की ओर से इन्हे बंद करने का आदेश मिला है।

Nepal Bans Facebook X And YouTube
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एक रिपोर्ट के मुताबिक, नेपाल सरकार की ओर से गरुवार को कहा गया की वह फ़ेसबुक, एक्स और यूट्यूब समेत अधिकांश सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ब्लॉक करने जा रही है क्योंकि ये कॉम्पनियाँ उन नियमों का पालन करने में विफल रही हैं। जिनके द्वारा उन्हे सरकार के पास रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक था।

बार-बार नोटिस देनें पर भी नहीं कराया रजिस्ट्रेशन

ईटी के रिपोर्ट के मुताबिक, नेपाल के संचार एवं सूचना मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग ने बताया कि नेपाल में बड़े स्तर पर यूज किये जाने वाले करीब दो दर्जन सोशल नेटवर्किंग प्लेटफ़ॉर्म को कई बार आगे आकर देश में अपनी कॉम्पनियों का आधिकारिक तौर पर रजिस्ट्रेशन कराने के लिए नोटिस दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि इन प्लेटफ़ॉर्म को तुरंत ही ब्लॉक कर दिया जाएगा।

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संचार एवं सूचना प्रोद्योगिकी मंत्रालय की ओर से एक पब्लिक नोटिस जारी करते हुए कहा गया कि उसने “नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण को सभी नॉन-रजिस्टर्ड सोशल मीडिया साइट्स को तब तक डिएक्टिवेट करने का आदेश दिया गया है। जब तक कि वे रजिस्टर्ड न हो जाएं।” कई बार अनुरोध करने के बाद भी, सरकार की ओर से 28 अगस्त को फिर से सोशल कमीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए नेपाल में रजिस्टर्ड होने के लिए सात दिन की समय सीमा तय की गई है। यह समय सीमा बुधवार को खत्म हो गई है।

TikTok, वाइबर बैन नहीं होगा

TikTok, वाइबर के साथ अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को नेपाल में संचालित करने की अनुमति दी जाएगी क्योंकि उन्होंने सरकार क्वे साथ रजिस्ट्रेशन पंजीकरण कराया है। हालांकि, नेपाल की सरकार इन कॉम्पनियों से देश में एक लायजन यानी संपर्क ऑफिस भी बनाने को बोल रही है। उन्होंने संसद में एक बिल पेश किया है जिसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म का उचित प्रबंधन, जिम्मेदारी और जवाबदेही सुनिश्चित हो सके।

सरकार के इस बिल का विरोध हो रहा

यह बिल, जिस पर अभी तक संसद में पूरी तरह से बहस नहीं हुई है, की बड़े स्तर पर आलोचना की गई है और इसे सेंसरशिप और ऑनलाइन विरोध जताने वाले विरोधियों को दंडित करने का एक माध्यम बताया गया है। अधिकार समूहों की ओर से इसे सरकार के जरिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने और नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने की कोशिश की गई है।
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अधिकारियों ने बताया कि सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर निगरानी रखने के लिए कानून को लाना आवश्यक है तथा यह सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि यूजर और ऑपरेटर दोनों ही इस बात के लिए जिम्मेदार और जवाबदेह हों कि उनके ओर से क्या शेयर किया जाता है तथा इन प्लेटफॉर्म्स पर क्या पब्लिश किया जा रहा है और कहा क्या जा रहा है।

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